विवेक पांडेय, सितम्बर 26 -- भारत में आकर ठहरने वाले नेपाली और भूटानी नागरिकों की संस्था या मकान मालिक को 24 घंटे के अंदर पुलिस विभाग को उनकी सूचना देनी होगी। ऐसा न करने पर उन पर 50 हजार से तीन लाख रुपये तक का जुर्माना लग सकता है। एक सितम्बर से इस व्यवस्था को अनिवार्य रूप से लागू किया गया है, हालांकि अभी तक इसकी सूचना नहीं दी जा रही है। हाल यह है कि पिछले 25 दिन में किसी भी संस्था, होटल या मकान मालिक की तरफ से नेपाली नागरिक के रुकने की सूचना नहीं दी गई है। दरअसल, भारत में आने वाले विदेशी नागरिक जहां रुकते हैं वहां मालिक, संचालक आदि को फार्म सी भर कर उपलब्ध कराना होता है। पड़ोसी देश नेपाल के नागरिक इससे बचे हुए थे। एक सितम्बर से यह व्यवस्था उनके लिए भी अनिवार्य रूप से लागू कर दी गई है। नेपाली नागरिकों को भारत में आने के लिए पासपोर्ट की जरूर...
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