काशीपुर, अगस्त 9 -- काशीपुर, संवाददाता। प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश मनोज गर्ब्याल की अदालत ने नेपाली युवकों को बंधक बनाकर रखने के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी। नेपाली युवकों को बंधक बनाकर रखने, मारपीट करने व षडयंत्र रचकर उनके रुपये हड़पने के आरोपी धनगढ़ी, नेपाल निवासी विरेंद्र छत्रशाही ने अधिवक्ता के माध्यम से प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत में जमानत प्रार्थना पत्र दिया। कहा आईटीआई थाना पुलिस ने उसे झूठा फंसाया है। उसे पूछताछ के लिए थाने बुलाया और गिरफ्तार कर लिया। उसने प्रार्थना में कहा कि उसे जमानत पर रिहा किया जाए। वहीं सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता रतन सिंह कांबोज ने जमानत प्रार्थना-पत्र के विरोध करते हुए तर्क प्रस्तुत किया। कि अभियुक्त तथा अन्य सहअभियुक्तों ने एक संगठित गिरोह बनाकर नेपाल के नवयुवकों को नौकरी का झांसा देकर धोखाधड़ी से भ...