फरीदाबाद, जुलाई 17 -- नूंह, कार्यालय संवाददाता। नूंह जिले में विदेशी नागरिकों के ठहरने को लेकर पुलिस प्रशासन ने सख्ती बरती है। अब बिना अनुमति और पहचान की पुष्टि (वेरिफिकेशन) के किसी भी विदेशी को किराए पर या अन्य किसी रूप में ठहराने पर विदेशी नागरिक अधिनियम (फॉरेनर्स एक्ट) के तहत कार्रवाई की जाएगी। बुधवार को जारी बयान में पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार ने बताया कि जिले में कई विदेशी नागरिक विभिन्न कार्यों के लिए आते हैं और यहां कुछ समय के लिए रुकते हैं। सुरक्षा की दृष्टि से किसी भी होटल, अस्पताल, शिक्षण संस्था, कंपनी या घर में उन्हें ठहराने से पहले पुलिस अधीक्षक कार्यालय से अनुमति लेना आवश्यक है। साथ ही पहचान-पत्रों के आधार पर उनकी पूरी जानकारी की पुष्टि करनी होगी। उन्होंने कहा कि विदेशी नागरिकों के आने पर उनके बारे में आवश्यक विवरण सी प्रपत्र ...