वाराणसी, जून 13 -- वाराणसी। जिला एवं सत्र न्यायाधीश जयप्रकाश तिवारी की अदालत ने प्लॉटिंग के नाम पर धोखाधड़ी कर करोड़ों रुपये हड़पने के मामले में नीलगिरि इन्फ्रासिटी के निदेशक विकास सिंह, उसकी पत्नी ऋतु सिंह, प्रबंधक प्रदीप यादव की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। वादी राहुल केसरी ने जमीन के नाम पर 19.92 लाख की धोखाधड़ी का केस जैतपुरा थाना में 2022 में केस दर्ज कराया था। आरोपियों को सर्वोच्च न्यायालय से अंतरिम जमानत मिली थी, जिसके निरस्त होने के बाद राहुल केसरी के मामले समेत अन्य केस में विवेचना कर रही चेतगंज पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। जमानत अर्जी का विरोध जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी मुनीब सिंह चौहान, वादी के अधिवक्तागण विवेक शंकर तिवारी तथा शादाब अहमद ने किया।

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