धनबाद, अगस्त 9 -- धनबाद/नई दिल्ली, हिन्दुस्तान टीम सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को धनबाद के पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह समेत चार लोगों की हत्या के मामले में झरिया के पूर्व भाजपा विधायक संजीव सिंह को जमानत दे दी। अदालत ने हालांकि सिंह के धनबाद जिले में प्रवेश पर रोक लगा दी है। आदेश के बाद पिछले करीब आठ साल चार महीनों से कैद संजीव सिंह जेल से बाहर आएंगे। बता दें कि नीरज सिंह की हत्या 11 मार्च 2017 में हुई। 11 अप्रैल 2017 को पुलिस ने संजीव सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई, न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन और एनवी अंजारिया की पीठ ने कहा है कि शीर्ष अदालत ने लगातार यह माना है कि लंबे समय तक जेल में रखकर बिना सुनवाई के सजा नहीं दी जानी चाहिए। पीठ ने कहा कि इसे ध्यान में रखते हुए हम याचिकाकर्ता को जमानत देने के पक्ष में हैं...