धनबाद, जून 13 -- धनबाद, प्रतिनिधि नीरज हत्याकांड में गुरुवार को कोर्ट ने बचाव पक्ष की ओर से चलाई जा रही गवाही व साक्ष्य को बंद करने का आदेश दिया। अब मामले में बहस के बाद फैसला सुनाया जाएगा। जिला एवं सत्र न्यायाधीश दुर्गेशचंद्र अवस्थी के कोर्ट ने बहस के लिए तिथि निर्धारित की है। बचाव पक्ष के अधिवक्ता मोहम्मद जावेद ने बताया कि आरोपी विनोद सिंह, धनजी सिंह, संजय सिंह और डबलू मिश्रा ने प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में आवेदन देकर केस को दूसरे कोर्ट में ट्रांसफर करने का अनुरोध किया है। आरोपियों ने आवेदन दायर कर मामले के गवाह अमर सिंह की आवाज की जांच एफएसएल से कराने, अनुसंधानक को गवाही के लिए फिर से बुलाने तथा समस्तीपुर के बैंक मैनेजर को गवाही के लिए बुलाने की तीन अलग-अलग याचिका दायर की थी। विनोद सिंह की याचिका सत्र न्यायालय से खारिज ह...