धनबाद, अगस्त 8 -- धनबाद, प्रतिनिधि पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह सहित चार लोगों की हत्या किस उद्देश्य से की गई और इससे किसको फायदा मिला तथा षड्यंत्र कहां रची गई। इन प्रश्नों का जवाब इस मुकदमे में नहीं है। हत्या के लिए मोटिव का होना आवश्यक है परंतु अनुसंधानकर्ता को मोटिव नहीं मिला और बिना किसी आधार के चुनाव में प्रतिस्पर्धा, संपत्ति विवाद तथा ट्रेड यूनियन में वर्चस्व को हत्या का मोटिव बनाकर आरोप पत्र दाखिल किया। उक्त बातें सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता एमए नियाजी, मोहम्मद जावेद, आलोक कुमार एवं अरुण कनवा ने पूर्व विधायक संजीव सिंह की ओर से बहस करते हुए पांचवें दिन अदालत में कहीं। एमपी एमएलए मामले के विशेष न्यायाधीश दुर्गेश चंद्र अवस्थी की अदालत में अपना पक्ष रखते हुए बचाव पक्ष ने कहा कि अनुसंधानकर्ता ने आरोपियों के स्वीकारोक्ति बयान को आधार बनाकर...