नई दिल्ली, अगस्त 8 -- सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को धनबाद के पूर्व उप महापौर नीरज सिंह एवं अन्य की हत्या के मामले में झरिया के पूर्व विधायक संजीव सिंह को जमानत दे दी। अदालत ने हालांकि सिंह के धनबाद जिले में प्रवेश पर रोक लगा दी है। आदेश के बाद पिछले करीब साढ़े 8 साल से कैद पूर्व विधायक सिंह जेल से बाहर आएंगे। मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई, न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन और एन.वी. अंजारिया की पीठ ने कहा कि शीर्ष अदालत ने लगातार यह माना है कि लंबे समय तक जेल में रखकर बिना सुनवाई के सजा नहीं दी जानी चाहिए। पीठ ने कहा कि इसे ध्यान में रखते हुए हम याचिकाकर्ता को जमानत देने के पक्ष में हैं। हालांकि पीठ ने याचिकाकर्ता व पूर्व विधायक संजीव सिंह को धनबाद जिले में प्रवेश पर रोक लगा दी है। आरोपी सिर्फ मामले की सुनवाई में शामिल होने के लिए ही धनबाद जा सकते...
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