नई दिल्ली, अप्रैल 2 -- बिहार में पिछले साल हुए पुल हादसों के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने नीतीश सरकार को फटकार लगाई है। शीर्ष अदालत ने बुधवार को कहा कि पुल ढहने की घटनाओं के बाद राज्य सरकार ने जिन अफसरों को निलंबित किया, हंगामा शांत होने के बाद उन्हें वापस बहाल कर दिया गया। कोर्ट ने कहा कि बिहार सरकार ने अपने जवाबी हलफनामे में पुल गिरने की घटनाओं का कोई कारण ही नहीं बताया है। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की बेंच ने बिहार में हुए पुल हादसों पर दायर जनहित याचिका को पटना हाई कोर्ट में ट्रांसफर करने का आदेश दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने जनहित याचिका पर टिप्पणी करते हुए कहा कि बिहार सरकार ने पुल ढहने की घटना के बाद कुछ अधिकारियों को निलंबित किया था। इस घटना पर हंगामा शांत हुआ तो उन्हें वापस काम पर रख लिया गया। शीर्ष अदालत ने जनहित याचि...
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