नई दिल्ली, मार्च 17 -- नई दिल्ली। विशेष संवाददाता नीतीश कटारा हत्याकांड के दोषी सुखदेव पहलवान की सजा माफी वाली अर्जी पर निर्णय नहीं लिए जाने पर कड़ी नाराजगी जाहिर करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली सरकार के गृह विभाग के प्रधान सचिव को अवमानना का ​​नोटिस जारी किया। शीर्ष अदालत ने गृह विभाग के प्रधान सचिव को यह बताने के लिए कहा है कि क्यों न उनके खिलाफ अदालत की अवमानना की कार्यवाही की जाए। जस्टिस अभय एस ओका और उज्जल भुइयां की पीठ ने तीखी टिप्पणी करते हुळ कहा कि 'जब तक कठोर कदम नहीं उठाए जाते, तब तक अदालती आदेशों का पालन नहीं किया जाता है। पीठ ने कहा कि हमारा मानना ​​है कि जब तक अवमानना ​​नोटिस जारी नहीं किया जाता, तब तक हमारे आदेशों का पालन नहीं किया जाता है। शीर्ष अदालत ने यह टिप्पणी तब की, जब बताया गया कि नीतिश कटारा हत्या मामले म...