नई दिल्ली, अगस्त 1 -- सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। याचिका में दावा किया गया था कि नीट-यूजी-2025 में पूछे गए तीन प्रश्नों में 'गंभीर त्रुटियां थीं। न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्हा और न्यायमूर्ति ए.एस. चंदुरकर की पीठ ने याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील को संबंधित हाईकोर्ट का रुख करने का निर्देश दिया। पीठ ने कहा कि परीक्षा पहले ही समाप्त हो चुकी है। हम आपके लिए विकल्प खत्म नहीं करना चाहते। चार जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रश्न में कथित त्रुटि के मद्देनजर नीट-यूजी 2025 के परिणामों को चुनौती देने वाली एक अलग याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया था।

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