नई दिल्ली, जुलाई 4 -- सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को नीट-यूजी 2025 की अंतिम उत्तर कुंजी और परिणाम को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। अदालत ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि हम परीक्षा के मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा और आर. महादेवन की अवकाशकालीन पीठ ने कहा कि हमने दो दिन पहले भी इसी तरह की मांग वाली याचिका खारिज की है, ऐसे में इस याचिका पर विचार करने का कोई औचित्य नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में उत्तर कुंजी और परिणाम को चुनौती देते हुए आरोप लगाया था कि परीक्षा के सवाल संख्या-136 (कोड-47) के उत्तर में गलती थी। पीठ याचिकाकर्ता शिवम गांधी रैना की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता आर. बालासुब्रमण्यम से कहा कि हम परीक्षा मामले में हस्तक्षेप नहीं करने जा रहे हैं। आप सैद्धांतिक रूप से सही हो सकते...
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