नई दिल्ली, मई 22 -- प्रभात कुमार नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने पीजी मेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश बड़े पैमाने पर सीट ब्लॉक करने के चलन पर चिंता जाहिर करते हुए सभी निजी और डीम्ड विश्वविद्यालयों को राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा - स्नातकोत्तर (नीट-पीजी) के लिए काउंसलिंग से पूर्व शुल्क भुगताना का खुलासा करना अनिवार्य कर दिया है। शीर्ष अदालत ने मेडिकल कॉलेजों में सीट ब्लॉक करने की कुप्रथा पर रोक लगाने के लिए दिशा-निर्देश जारी करते हुए यह फैसला दिया है। जस्टिस जेबी पारदीवाला और आर महादेवन की पीठ ने हाल ही में पारित अपने फैसले में सीट ब्लॉक करने पर कड़ा दंड देने का आदेश दिया। पीठ ने आदेश दिया है कि सीट ब्लॉक करने वाले छात्रों को दंड स्वरूप जहां सुरक्षा जमा राशि (सिक्योरिटी डिपॉजिट) जब्त करने के साथ ही, भविष्य की नीट-पीजी परीक्षाओं से अयोग्य ...