नई दिल्ली, जून 23 -- राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट) के अंकों में हेरफेर मामले में गिरफ्तार दो व्यक्तियों को मुंबई की एक अदालत ने जमानत दे दी। विशेष सीबीआई जज वी.पी देसाई ने 21 जून के अपने आदेश में उल्लेख किया कि सीबीआई ने अनुरोध किया था कि दोनों को जमानत नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि तीन अन्य को अभी गिरफ्तार किया जाना बाकी है। इस आदेश का विवरण सोमवार को उपलब्ध हुआ। अदालत ने कहा कि जांच अधिकारी के अनुसार, एक आरोपी राजीव सिन्हा संभवतः देश छोड़कर भाग गया है, जबकि दो अन्य बिहार में हैं और उनका पता नहीं चल पाया है। अदालत ने कहा कि आज भी जांच अधिकारी के पास यह बताने के लिए कोई ठोस जानकारी नहीं है कि आरोपी को कब गिरफ्तार किया जाएगा। सिर्फ इसलिए कि अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है, जमानत खारिज करने का आधार नहीं हो सकता। संदीप शाह औ...