नई दिल्ली, मई 5 -- नई दिल्ली। विशेष संवाददाता सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रम में दाखिल के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट-पीजी) 2025 दो शिफ्टों मे आयोजित करने संबंधी अधिसूचना को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र सरकार और अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। शीर्ष अदालत में दाखिल याचिका में नीट-पीजी 2025 दो शिफ्टों में कराने के बजाए के लिए राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान परीक्षा बोर्ड (एनबीईएमएस) द्वारा जारी अधिसूचना को रद्द करने और सिर्फ एक शिफ्ट में परीक्षा करने का आदेश देने की मांग की गई है ताकि सभी उम्मीदवारों के लिए एक समान, पारदर्शी और निष्पक्ष परीक्षा का माहौल सुनिश्चित किया जा सके। जस्टिस बीआर गवई और केवी विश्वनाथन की पीठ ने डॉ. अदिति सहित 7 डॉक्टरों की ओर से दाखिल याचिका पर विचार करते हुए मामले में क...