रांची, मई 8 -- रांची, संवाददाता। 46.10 करोड़ रुपए के कृषि घोटाले में आरोपी तत्कालीन कृषि निदेशक निस्तार मिंज की मुश्किलें बढ़ गई हैं। उनकी ओर से दाखिल डिस्चार्ज याचिका एसीबी के विशेष न्यायाधीश योगेश कुमार सिंह की अदालत ने खारिज कर दी है। अदालत ने बीते 26 अप्रैल को याचिका पर सुनवाई पूरी होने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया था। मामले में अब जल्द ही आरोप गठित किया जाएगा। मालूम हो कि अदालत ने निस्तार मिंज की डिस्चार्ज याचिका मार्च 2021 में खारिज कर दी थी। इसके बाद उस आदेश को रद्द कर दिया गया और मामले में पुन: सुनवाई प्रारंभ हुई थी। निस्तार मिंज ने मामले में अपने-आप को निर्दोष बताते हुए 16 मई 2019 को डिस्चार्ज याचिका दाखिल की थी। इसी मामले में तत्कालीन मंत्री सत्यानंद भोक्ता, नलिन सोरेन, वी जयराम समेत अन्य आरोपी हैं। 2003-05 में बीज और कृषि उपकरण...