नई दिल्ली, जनवरी 15 -- नई दिल्ली, कार्यालय संवाददाता। राउज एवेन्यू कोर्ट ने पूर्व विधायक अलका लांबा के खिलाफ निषेधाज्ञा के उल्लंघन और सरकारी कार्य में बाधा डालने के मामले में औपचारिक रूप से आरोप तय कर दिए हैं। अदालत ने स्पष्ट किया कि मामले में प्रथम दृष्टया आरोप बनते हैं, जिसके आधार पर उनके खिलाफ मुकदमा चलाया जाएगा। यह मामला जंतर-मंतर पर वर्ष 2024 के आम चुनाव से पहले ही महिला आरक्षण लागू करने की मांग को लेकर किए गए प्रदर्शन से जुड़ा है। आरोप है कि इस दौरान निषेधाज्ञा लागू होने के बावजूद प्रदर्शन किया गया, जिससे कानून-व्यवस्था प्रभावित हुई और ड्यूटी पर तैनात सार्वजनिक सेवकों के कार्य में बाधा पहुंची। इस संबंध में वर्ष 2024 में संसद मार्ग थाना में मुकदमा दर्ज किया गया था। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अश्वनी पंवार की अदालत ने औपचारिक रू...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.