आगरा, जून 2 -- सहारा इंडिया की ख्याति देख वादी ने कंपनी में निवेश किया। परिपक्वता अवधि उपरांत विपक्षी द्वारा वादी को धनराशि का भुगतान न करने पर उसने न्याय के लिए जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग प्रथम की शरण ली। आयोग ने वर्ष 2023 में वादी के पक्ष में आदेश पारित किए थे। आयोग की सख्ती पर विपक्षी द्वारा धनराशि जमा करने पर अध्यक्ष सर्वेश कुमार ने वादी को दो लाख 664 रुपये का चेक सौंपा। वादी मुनेश सारस्वत निवासी शिवाजी धाम एत्मादुद्दौला ने वरिष्ठ अधिवक्ता सत्य प्रकाश सिंह के माध्यम से सहारा क्रेडिट कॉपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड सहारा इंडिया भवन अलीगंज लखनऊ एवं अन्य के विरुद्ध आयोग में मुकदमा दायर कर कथन किया था कि उसने विपक्षी की कंपनी में निवेश किया था। परिपक्वता अवधि उपरांत विपक्षी द्वारा वादी को धनराशि का भुगतान नहीं किया। विधिक नोटिस के...