नई दिल्ली, जून 2 -- सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को असम में निर्वासन अभियान से संबंधित याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। शीर्ष अदालत से याचिकाकर्ता को गुवाहाटी हाईकोर्ट का रुख करने को कहा है। न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने याचिकाकर्ता 'ऑल बीटीसी माइनॉरिटी स्टूडेंट्स यूनियन' की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता संजय हेगड़े से पूछा कि आप गुवाहाटी हाईकोर्ट क्यों नहीं जा रहे हैं? हेगड़े ने कहा कि यह याचिका सुप्रीम कोर्ट के पूर्व के एक आदेश पर आधारित है। पीठ ने कहा कि कृपया गुवाहाटी हाईकोर्ट जाएं। यह था मामला अधिवक्ता अदील अहमद के माध्यम से दायर याचिका में शीर्ष अदालत के चार फरवरी के आदेश का हवाला दिया गया है, जिसमें एक अलग याचिका पर विचार करते हुए असम को 63 घोषित विदेशी नागरिकों, जिनकी राष्ट्रीयता ज्ञात है, उनके निर्व...