पूर्णिया, अक्टूबर 15 -- पूर्णिया, हिन्दुस्तान संवाददाता। बिहार विधानसभा आम निर्वाचन के निमित्त निर्वाचन कार्य के लिए प्रतिनियुक्त माइक्रोऑब्जर्बर, गश्ती दल दण्डाधिकारी,पीठासीन पदाधिकारी अन्य मतदान पदाधिकारी जो असाध्य रोग या फिर अन्य बीमारी निःशक्तता आदि के कारण निर्वाचन कार्य करने में असमर्थ हैं, उनके विमुक्ति पर विचार करने के लिए जिला निर्वाचन पदाधिकारी के निर्देश पर चिकित्सीय जांच दल का गठन किया गया है। चिकित्सीय जांच दल के प्रतिवेदन के आधार पर उनको विमुक्ति करने के संबंध में निर्णय लिया जायेगा। चिकित्सीय जांच दल के द्वारा संबंधित पदाधिकारी व कर्मी से प्राप्त साक्ष्य एवं प्रमाण पत्र के आधार पर उनकी जांच निम्न निर्धारित कार्यक्रम अनुसार की जायेगी। जांच की तिथि एवं समय, जांच का स्थान, जांच में उपस्थित होने वाले मतदान दल के कर्मियों का विव...