गोरखपुर, मार्च 7 -- गोरखपुर, मुख्य संवाददाता। गोरखपुर विकास प्राधिकरण क्षेत्र में निर्माणाधीन स्थल पर आवासीय एवं व्यवसायिक निर्माण स्थल पर स्वीकृत मानचित्र की प्रति रखनी होगी। इसके अलावा मानचित्र का नंबर और तारीख प्रदर्शित करना होगा। ताकि जीडीए के अधिकारी-कर्मचारी जब जांच के लिए जाएं तो स्वीकृति मानचित्र एवं प्रदर्शित मानचित्र की संख्या और तारीख से स्वीकृत मानचित्र और उसके मुताबिक किए जा रहे निर्माण का सत्यापन कर सकें। प्राधिकरण मानचित्र स्वीकृत करते हुए इसके लिए सख्त हिदायत देता है लेकिन आमतौर पर इस पर अमल नहीं किया जाता। जीडीए सचिव उदय प्रताप सिंह की अध्यक्षता में हुई इनफोर्समेंट कमेटी की बैठक में यह निर्णय लिया। बैठक में तय किया गया कि जीडीए की सभी कालोनियों और क्षेत्राधिकार वाले क्षेत्रों में निर्माण स्थलों पर स्वीकृत मानचित्र की प्रत...