लखीसराय, अगस्त 2 -- लखीसराय, एक प्रतिनिधि। जिले के सभी निबंधित निर्माण श्रमिकों को श्रम विभाग के पदाधिकारी ने प्रेस वार्ता कर बताया कि जिन श्रमिकों के लेबर कार्ड की वैधता समाप्त हो चुकी है, वे शीघ्रता से अपना कार्ड नवीकरण करवा लें। प्रत्येक पाँच वर्ष पर लेबर कार्ड का नवीकरण आवश्यक होता है। श्रमिक नजदीकी सीएससी सेंटर या वसुधा केंद्र में जाकर मात्र Rs.30 शुल्क पर बायोमेट्रिक सत्यापन के साथ यह कार्य पूरा कर सकते हैं।लेबर कार्ड की वैधता समाप्त होने की स्थिति में किसी भी सरकारी योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा। नवीनीकरण कराने वाले निर्माण श्रमिक मातृत्व लाभ, विवाह सहायता, नकद पुरस्कार, पितृत्व लाभ, भवन मरम्मती व दुर्घटना स्वाभाविक मृत्यु पर अनुदान जैसी योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं। वहीं, जो श्रमिक बिहार राज्य से बाहर कार्यरत हैं, उनके लिए प्रवासी मज...