कुशीनगर, सितम्बर 21 -- कुशीनगर। श्रम प्रवर्तन अधिकारी अलंकृता उपाध्याय ने श्रम विभाग द्वारा उप्र भवन एव अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के तहत श्रमिकों को मिलने वाली योजनाओं के बारे में जानकारी देते हुये जागरूक किया है। उन्होंने कहा कि श्रमिकों को जन्म से लगायत मृत्यु तक योजनाओं का लाभ मिलता है। इसके लिए पंजीयन के साथ समय से नवीनीकरण जरूरी है। उन्होंने बताया कि पंजीयन के लिए 18 से 60 वर्ष के ऐसे व्यक्ति, जिन्होंने पिछले वर्ष में कम से कम 90 दिन निर्माण से सम्बन्धित संक्रियाओ में / मनरेगा में / मिट्टी का कार्य किया हो वह पंजीयन के लिए पात्र हैं। बताया कि पंजीयन के लिए राजमिस्त्री, लोहार, पेंटर, इलेक्ट्रीशियन, ईंट निर्माण, भवनों की आंतरिक सज्जा, बालू-मोरंग खनन कार्य, बढई, हथौडा चलाना, टाइल्स लगाना, सीमेंट ईंट कंकीट ढोना, बांध पुल सड़क ...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.