लखनऊ, नवम्बर 5 -- -सामान्य विवाह पर Rs.65 हजार, अंतर्जातीय पर Rs.75 हजार व सामूहिक विवाह पर Rs.85 हजार सहायता -आयोजन के लिए मिलेगी अलग से Rs.15 हजार की राशि, आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन व नि:शुल्क लखनऊ, विशेष संवाददाता प्रदेश सरकार ने निर्माण श्रमिकों के हित में बड़ा निर्णय लिया है। राज्य के भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड (बीओसीडब्ल्यू) द्वारा अब सामान्य विवाह के लिए Rs.65 हजार, अन्तर्जातीय विवाह के लिए Rs.75 हजार और सामूहिक विवाह के लिए Rs.85 हजार रुपये प्रति जोड़े की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसके अतिरिक्त Rs.15 हजार रुपये आयोजन के लिए अलग से उपलब्ध कराया जाएगा। आवेदन प्रक्रिया पूर्णतः ऑनलाइन एवं निःशुल्क है - श्रमिक www.upbocwboard.in वेबसाइट या जन सेवा केंद्रों के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। योगी सरकार के इस फैसले से ...