लखनऊ, जून 5 -- लखनऊ, विशेष संवाददाता राज्य सरकार ने निकायों को काम कराने के अधिकारों में बढ़ोत्तरी कर दी है। नगर पंचायतों को एक करोड़ और नगर पालिका परिषद को स्वयं से अधिकार से दो करोड़ रुपये तक काम कराने की अनुमति दी गई है। पहले मात्र वे 40 लाख रुपये तक का काम ही अपने स्तर से करा सकते थे। इससे अधिक के काम के लिए उच्च स्तर से अनुमति लेनी पड़ती थी। इसके साथ ही गड़बड़ी पर कुल लागत का 50 फीसदी ठेकेदार और शेष अधिकारियों से वसूला जाएगा। प्रमुख सचिव नगर विकास अमृत अभिजात ने गुरुवार को इस संबंध में संशोधित मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी कर दिया है। कामों में गड़बड़ी होने पर वसूली की व्यवस्था भी कर दी गई है। कुल क्षति का 50 फीसदी ठेकेदार से वसूला जाएगा। शेष बचने वाली राशि में 50 फीसदी अभियंताओं से वसूला जाएगा। इसमें 35 फीसदी अवर अभियंता, 10 फी...
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