पटना, जनवरी 10 -- अंतर-जिला स्थानांतरित शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। जिला शिक्षा पदाधिकारी साकेत रंजन ने प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों और प्राचार्यों को निर्देश दिया है कि स्थानांतरण पत्र पर अंकित तिथि के बाद शिक्षकों का स्कूल में योगदान स्वीकार नहीं किया जाएगा। आदेश के अनुसार अंतर-जिला स्थानांतरण के तहत आए शिक्षकों को उनके स्थानांतरण पत्र में दर्ज तिथि के अनुसार ही योगदान कराना होगा और इसकी रिपोर्ट उसी दिन संबंधित प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को भेजनी होगी। प्रधानाध्यापकों को यह भी निर्देश दिया गया है कि ई-शिक्षा पोर्टल के माध्यम से स्थानांतरण आदेश की प्रामाणिकता की पुष्टि किए बिना किसी भी शिक्षक को योगदान न कराया जाए। यह निर्णय राज्य शिक्षा विभाग के निर्देशों एवं जिला स्थापना समिति की हालिया बैठक में लिए ...