बरेली, फरवरी 8 -- यूपी के बरेली में दहेज हत्या के केस में गवाही के दौरान कोर्ट में बयान से मुकरना मृतका के पिता को बहुत महंगा पड़ गया। न्यायाधीश ज्ञानेंद्र त्रिपाठी की कोर्ट ने मामले में जितने दिन निर्दोष पति, सास-ससुर जेल में कैद रहे, उतने ही दिन की कारावास रिपोर्ट दर्ज कराने वाले मृतका के पिता को 800 दिन तक जेल में रहने की सजा सुनाई है। न्यूनतम मजदूरी के हिसाब से दो लाख 54 हजार 352 रूपये का अर्थदंड भी लगाया है। यह राशि मृतका के पिता को निर्दोष पति, सास और ससुर को देना होगा। एडीजीसी क्राइम सुनील पांडेय ने बताया कि कस्बा बिशारतगंज के बाबूराम ने थाना हाफिजगंज में 20 जुलाई 2023 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप था कि उसने अपनी बेटी शालू की शादी सतुईया निवासी सोनू के साथ की थी। पति सोनू, ससुर पोशाकी लाल, सास शीला देवी और ससुरालवालो ने दहेज में स्...
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