आरा, फरवरी 26 -- आरा, हिप्र.। पंचायती राज व नगर निकाय संस्थानों के तहत नियोजित शिक्षकों को कालबद्ध प्रमोशन दिया जायेगा। प्रमोशन के लिए शिक्षक संघों की ओर से अनुरोध किया गया है। पंचायत, प्रखंड व नगर शिक्षक नियोजन इकाई के सचिव से डीपीओ स्थापना ने कहा है कि अहर्ता रखने वाले शिक्षकों को प्रमोशन विभागीय नियमानुसार करते हुए बीईओ के माध्यम से 15 दिनों के अंदर अनुमोदन के लिए सूची उपलब्ध कराएं। पंचायत व नगर प्रारंभिक शिक्षक संवर्ग के मूल कोटि के शिक्षक के पद पर योगदान की तिथि या अनुमान्य प्रशिक्षण लेने की तिथि से न्यूनतम 12 साल की लगातार संतोषजनक सेवा के आधार पर अगले वेतनमान में प्रमोशन दी जानी है। इसके लिए संबंधित शिक्षकों को मूल्यांकन परीक्षा पास होना अनिवार्य है। प्रमोशन के बाद इस कोटि के शिक्षक अपने ही कोटि में रहेंगे। विभागीय निदेशानुसार पंचा...