रांची, मई 21 -- रांची, विशेष संवाददाता। झारखंड हाईकोर्ट ने एक फैसले में कहा है कि नियुक्ति से पहले किए गए नीतिगत बदलावों को चुनौती नहीं दी जा सकती। जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस प्रदीप कुमार श्रीवास्तव की बेंच ने इस निर्देश के साथ संतोष कुमार एवं अन्य की याचिका खारिज कर दी। याचिका में कहा गया था कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) ने कंपाउंडर और फार्मासिस्ट पद पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकाला था। विज्ञापन में कंपाउंडर और फार्मासिस्ट का वेतनमान 5200-20200 रुपये और ग्रेड पे 2800 रुपये दिखाया गया था। दोनों पदों के लिए योग्यता समान रखी गयी थी। लेकिन, सरकार ने झारखंड पारा मेडिकल स्टाफ कैडर (नियुक्ति, पदोन्नति और अन्य सेवा शर्तें), 2016 के नियम 16 (2) में संशोधन करते हुए कंपाउंडर के वेतनमान को 2800 रुपये से घटाकर 1900 रुपये कर दिया।...