रांची, दिसम्बर 19 -- रांची, विशेष संवाददाता। झारखंड में महिला सुपरवाइजर की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर हाईकोर्ट की खंडपीठ सुनवाई करेगी। शुक्रवार को जस्टिस आनंद सेन की एकलपीठ ने याचिका में उठाए गए संवैधानिक मामले को देखते हुए इसे सक्षम खंडपीठ में स्थानांतरित करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने खंडपीठ को याचिका स्थानांतरित करते हुए यह तय करने को कहा है कि महिलाओं के लिए कोई पद शत-प्रतिशत आरक्षित किया जा सकता है या नहीं। इससे पहले की सुनवाई में जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने यह सवाल उठाया था कि महिला सुपरवाइजर का पद केवल महिला कैडर के लिए ही सीमित किया जा सकता है या नहीं, जिस पर निर्णय सुरक्षित रखा गया था। साथ ही नियुक्ति प्रक्रिया पर लगाई गई रोक को अगले आदेश तक जारी रखने का निर्देश दिया गया था। बता दें कि जेएसएससी ने बाल कल्याण विभाग में...
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