प्रयागराज, जुलाई 27 -- इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2015 के कई अभ्यर्थियों को बड़ी राहत देते हुए उन्हें मेडिकली अनफिट घोषित करने की मेडिकल रिपोर्ट को रद्द कर दिया है। विभिन्न रोगों के डॉक्टरों का नया मेडिकल बोर्ड गठित कर नियत तिथि व समय पर बुलाकर उनकी दोबारा मेडिकल जांच कराने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि मेडिकल जांच में फिट पाए जाने वालों को वरिष्ठता के साथ नियुक्ति दी जाए। यह आदेश न्यायमूर्ति अजित कुमार ने चंद्रकांत व दर्जनों अन्य की याचिकाओं पर वरिष्ठ अधिवक्ता विजय गौतम एवं अधिवक्ता मनीषा चतुर्वेदी और सरकारी वकील को सुनने के बाद याचिकाएं स्वीकार करते हुए दिया है। याचिकाओं के अनुसार वर्ष 2015 की पुलिस कांस्टेबल भर्ती में चयनित याचियों का मेडिकल कराया गया। नियुक्ति आदेश दो मई 2018 और तीन मई 2018 को जारी किए गए थे। हाल...
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