नई दिल्ली, अगस्त 27 -- दिल्ली में शिक्षा में सुधार, निजी स्कूल फीस विनियमन कानून पर शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने कानून के छात्रों के साथ किया संवाद -अब सभी 1700 प्राइवेट स्कूल होंगे फीस रेगुलेशन के दायरे में फीस वृद्धि पर लगेगी रोक, तीन-स्तरीय समिति से होगी पारदर्शी प्रक्रिया -नए शिक्षा कानून का उल्लंघन करने वाले स्कूलों पर 2 लाख रुपए प्रति छात्र तक का जुर्माना, मान्यता रद्द करने का प्रावधान नई दिल्ली। प्रमुख संवाददाता दिल्ली स्कूल एजुकेशन एक्ट (डीएसईएआर) 1973 कानून में डीडीए से जमीन लेने वाले केवल 300 प्राइवेट स्कूल को रेगुलेट करने का ही प्रावधान था। लेकिन नया एक्ट लागू होने के बाद अब सभी 1700 प्राइवेट स्कूलों पर सरकार का आदेश लागू होगा। नए कानून के अनुसार अब सभी निजी स्कूल इसके दायरे में आ गए है। उक्त बातें दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद...