गाज़ियाबाद, दिसम्बर 7 -- गाजियाबाद। गोविंदपुरम स्थित गौर होम्स सोसाइटी में नियमों के उलट चुनाव कराने के मामले में कोर्ट ने संज्ञान लिया और निर्वाचन अधिकारी को 30 दिन के भीतर सुधारने के निर्देश दिए हैं। आरोप है कि सोसाइटी में अब तक वोट प्रतिशत के हिसाब से चुनाव होते रहे हैं और अभी भी इसी नियम के हिसाब से चुनाव होने थे, लेकिन निर्वाचन अधिकारी ने खुद ही नियमों को बदलकर एक फ्लैट-एक वोट के आधार पर चुनाव करा दिए। साथ ही चुनाव लड़ने वाले सभी प्रत्याशियों से सिक्योरिटी मनी के नाम पर 10-10 हजार रुपये भी लिए गए, लेकिन वह अभी तक भी वापस नहीं किए। पूर्व एओए अध्यक्ष ने चुनावों में हेरा-फेरी और सिक्योरिटी मनी वापस नहीं करने की शिकायत की थी।

हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित...