रामपुर, दिसम्बर 26 -- शासकीय कार्यों में मिट्टी भराव अथवा अन्य निर्माण सामाग्री के उपयोग से पूर्व संबंधित किसान अथवा अन्य व्यक्ति द्वारा प्रयुक्त की जा रही सामग्री के दस्तावेजों/अभिलेखों/मिट्टी उत्खनन अनुज्ञा का भली-भांति परीक्षण/अवलोकन सुनिश्चित करने के पश्चात ही उसे उपयोग में लाया जाएगा। इस संबंध में जिला प्रशासन की ओर से आदेश जारी कर दिए गए हैं और समस्त कार्यदायी संस्थाओं को पालन करने को कहा है। गुरुवार को डीएम की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि यदि किसी भी कार्यदायी संस्था द्वारा बिना विधिवत् स्वीकृत अनुज्ञा के मिट्टी व अन्य निर्माण सामग्री का उपयोग शासकीय कार्यों में किया जाता है, तो संबंधित कार्यवाही संस्था के विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। इसके लिए संबंधित कार्यदायी संस्था पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगी। बीते...
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