पटना, अगस्त 8 -- रेरा बिहार अध्यक्ष विवेक कुमार सिंह ने कहा है कि नियमों का उल्लंघन कर प्लॉट की खरीद-बिक्री करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। उन्होंने घर खरीदारों से भी अपील की कि वे परियोजना का रेरा निबंधन देखकर ही घर या प्लॉट खरीदें। भू-सम्पदा विनयामक प्राधिकरण (रेरा) की ओर से शुक्रवार को आयोजित कार्यशाला में उन्होंने कहा कि ऐसे कई मामले सामने आए हैं, जो बिना निबंधन प्लॉट बेच रहे थे। गलत सूचना देकर आम लोगों को गुमराह कर रहे हैं। ऐसे बिल्डरों के खिलाफ जुर्माना लगाया है। उन्होंने कहा कि परियोजना निबंधन प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं। जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इस अवसर पर उन्होंने प्राधिकरण की त्रैमासिक पत्रिका रूबरू के दूसरे अंक का भी विमोचन किया। कार्यशाला में प्लॉट खरीदते समय बरती जाने वाली सावधानियों से भी...
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