नई दिल्ली, मई 1 -- नई दिल्ली। कड़कड़डूमा अदालत ने चेक बाउंस के एक मामले में आरोपी कौशल को बरी कर दिया है। न्यायिक मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास पंकज राय की अदालत ने कहा कि शिकायतकर्ता हरी शरण द्वारा नियत समयसीमा के भीतर आरोपी को नोटिस न भेजे जाने के कारण यह शिकायत परक्राम्य लिखत (एनआई) अधिनियम की धारा 138 के तहत मान्य नहीं है। जिसके आधार पर आरोपी को बरी किया जाता है। शिकायतकर्ता के वकील मनीष भदौरिया ने अदालत को बताया कि हरी ने जुलाई 2018 में अपने मित्र कौशल को ढाई लाख रुपये उधार दिए थे। कौशल ने दो महीने में लौटाने का वादा किया था। जब भुगतान नहीं हुआ तो दिसंबर 2018 में कौशल ने चेक जारी किया। जो जनवरी 2019 में बाउंस हो गया। शिकायतकर्ता ने दावा किया कि उन्होंने 16 फरवरी 2019 को कानूनी नोटिस भेजा। लेकिन अदालत ने पाया कि यह नोटिस 30 दिन की वैधानिक स...