छपरा, जून 5 -- छपरा,हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। डीईओ ने अमनौर व गड़खा प्रखंड के एक-एक शिक्षक को निलंबन मुक्त तो कर दिया लेकिन उनके खिलाफ दंड अधिरोपित कर दिया है। उतक्रमित मध्य विद्यालय खोड़ीपाकड़ गोविन्द अमनौर के प्रभारी प्रधानाध्यापक (सहायक शिक्षक) अरविन्द कुमार को निन्दन का दण्ड अधिरोपित करते हुए निलंबन से मुक्त किया है तथा उनके विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही को समाप्त कर दिया है। गड़खा प्रखंड के मध्य विद्यालय, सैदसराय की शिक्षिका अनिता कुमारी को संचयात्मक प्रभाव से एक वेतन वृद्धि पर रोक लगाते हुए निलंबन मुक्त किया गया है। डीईओ ने आदेश में कहा है कि कतिपय आरोपों के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम-09 के उप नियम-01 (क) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया था। जांच पदाधिकारी की रिपोर्ट के बाद इनके ...