गिरडीह, अप्रैल 29 -- गिरिडीह। मातृत्व अवकाश के दौरान महिला शिक्षिका एवं कर्मचारियों का वेतन भुगतान प्रति माह करने संबंधी आदेश निदेशक माध्यमिक शिक्षा द्वारा पुनः निर्गत किया गया है। इसके लिए झारखंड प्लस 2 शिक्षक संघ ने आभार जताया है। विदित हो कि झारखंड प्लस टू शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद ने इस संबंध में गांडेय विधायक सह सभापति महिला एवं बाल विकास समिति झारखंड विस रांची कल्पना सोरेन को पत्र भेज कर मामले से अवगत कराया था। मातृत्व हितलाभ अधिनियम लागू है, लेकिन महिला जब बच्चे को जन्म देती है और 6 माह के अवकाश का उपभोग कर विद्यालय में योगदान देती हैं उसके बाद विभाग द्वारा अवकाश स्वीकृति होती तब वेतन भुगतान किया जाता है। इस स्थिति में अवकाश पर जाने और पुनः योगदान करने से लेकर अवकाश की स्वीकृति तक लगभग 8 माह वेतन स्थगित रहता है, जब...