नोएडा, जुलाई 30 -- सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले में कोई गलती नहीं थी, जिसमें निठारी कांड के आरोपी सुरेंद्र कोली को बरी किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने 2006 के निठारी सीरियल किलिंग मामले में सुरेंद्र कोली को बरी करने के खिलाफ दायर सभी 14 अपीलों को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि निठारी मामले में खोपड़ियों और पीड़ितों के अन्य सामान की बरामदगी सुरेंद्र कोली के बयान के बाद खुले नाले से नहीं की गई थी।

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