नई दिल्ली, जुलाई 30 -- नई दिल्ली। विशेष संवाददाता वर्ष 2006 के निठारी कांड के पीड़ित परिवारों और सीबीआई को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। शीर्ष अदालत ने मंगलवार को इस जघन्य हत्याकांड में सुरेंद्र कोली और मोनिंदर सिंह पंढेर को बरी किए जाने के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ दाखिल सीबीआई और अन्य की 14 अपीलों को खारिज कर दिया। सीबीआई और पीड़ित परिवारों ने उच्च न्यायालय द्वारा कोली और पंढेर को बरी किए जाने को शीर्ष अदालत में चुनौती दी थी। मुख्य न्यायाधीश बी आर गवई, न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा और के. विनोद चंद्रन की पीठ ने सीबीआई की ओर से 12 अपीलों के साथ-साथ पप्पू लाल तथा अनिल हलधर की ओर से दाखिल दो अपीलों को खारिज कर दिया। पीठ ने फैसला सुनाते हुए कहा कि 'इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले में कोई कमी नहीं है, ऐसे में इन अपीलों को ...