महाराजगंज, फरवरी 23 -- महराजगंज, हिन्दुस्तान टीम। अब निजी हास्पिटल विशेषकर नर्स को कम वेतन नहीं दे पाएंगे। प्राइवेट हास्पिटलों को नर्स को न्यूनतम वेतन 20 हजार देना है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद शासन ने सभी सीएमओ को निर्देश जारी किया है। शासन का आदेश मिलते ही स्वास्थ्य प्रशासन हरकत में आ गया है। अस्पतालों को आदेश पत्र भेजा है। जिले में 115 प्राइवेट हास्पिटल पंजीकृत हैं। इनमें दस बेड से लेकर 100 बेड वाले हास्पिटल शामिल हैं। तमाम हास्पिटलों में दस से 12 हजार रुपये देकर नर्स से आठ से दस घंटे काम लिया जाता है। नर्सिंग स्टाफ को कम मानदेय या वेतन दिए जाने का मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया था। कोर्ट के आदेश के बाद शासन हरकत में आ गया है। शासन ने स्वास्थ्य प्रशासन को निजी हास्पिटलों में नर्स का न्यूनतम वेतन 20 हजार देने की व्यवस्था कराने का आदेश दि...
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