रांची, नवम्बर 18 -- रांची, संवाददाता। झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में निजी स्कूलों के लिए सरकार की ओर से बनाए गए नए नियमों से संबंधित पूर्व के आदेश को लेकर दाखिल पुनर्विचार याचिका पर मंगलवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने पूर्व के आदेश को बरकरार रखा। पूर्व में अदालत ने छह माह में राज्य के सभी निजी स्कूलों को सरकार के नियमों को पूरा करने का आदेश दिया था। अदालत ने इस पर रोक लगा दी थी। अदालत ने कहा कि यह रोक तब तक बरकरार रहेगी, जब तक इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं आ जाता है। सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से अधिवक्ता गौरव राज ने पक्ष रखते हुए कहा कि पूर्व के हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ एक पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल की है। इसलिए मामले में रोक हटाई जाए। लेकिन अदालत ने एस...