शाहजहांपुर, जनवरी 12 -- शाहजहांपुर, संवाददता। आरटीई के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों का दाखिला नहीं देने का बहाना देने का स्पष्ट कारण बताना होगा। ठोस कारण न बता पाने पर संबंधित स्कूलाें के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। यदि कोई विद्यालय आवंटित छात्र को प्रवेश नहीं देता है तो उसे अपने लॉगिन आईडी से सही तरह कारण आरटीई पोर्टल पर दर्ज करना होगा। वहीं प्रवेश इन्कार और शुल्क मांगने की स्थिति में विद्यालय के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। बच्चों से स्कूल कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं ले सकेंगे। नर्सरी के लिए तीन साल के बच्चे दाखिला ले सकेंगे। एलकेजी के लिए चार साल, यूकेजी पांच साल व कक्षा एक के लिए छह साल की आयु तय की गई है। अभिभावक अपने वार्ड और गांव के आसपास के 10 विद्यालयों का विकल्प दे सकेंगे।

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