कटिहार, अक्टूबर 29 -- कटिहार, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि राज्य सरकार ने बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत निजी विद्यालयों में नामांकित कमजोर एवं अलाभकारी वर्ग के बच्चों की फीस प्रतिपूर्ति के लिए बड़ी राहत दी है। शिक्षा विभाग ने ज्ञानदीप पोर्टल पर प्रविष्ट आंकड़ों के आधार पर 20 करोड़ रुपये की स्वीकृति और 13 करोड़ रुपये की तत्काल विमुक्ति का आदेश जारी किया है। इससे कटिहार सहित राज्य के सभी जिलों के सैकड़ों निजी विद्यालयों को भुगतान मिलना शुरू होगा। चार सत्रों का एक साथ मिलेगी राशि शैक्षणिक सत्र 2019-20 से 2023-24 तक के लिए राज्य सरकार यह राशि डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के माध्यम से संबंधित प्राइवेट स्कूलों के खातों में भेजेगी। इस राशि से उन विद्यार्थियों की फीस प्रतिपूर्ति की जाएगी, जो निजी विद्यालयों म...