नई दिल्ली, मई 29 -- नई दिल्ली। विशेष संवाददाता राजधानी में सरकारी जमीन पर बने निजी स्कूलों में फीस बढ़ोतरी के मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को दिल्ली सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। शीर्ष अदालत ने दिल्ली हाईकोर्ट के उस अंतरिम आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सरकार को नोटिस जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि सरकारी जमीन पर बने निजी स्कूलों को फीस बढ़ाने के लिए दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय की पूर्व अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई और न्यायमूर्ति एजी मसीह की पीठ ने दिल्ली सरकार के अलावा, निजी स्कूलों के संघ 'एक्शन कमेटी को भी नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मामले की सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश गवई ने मौखिक तौर पर कहा कि 'स्कूलों को लगभग मुफ्त में जमीन मिली है और अब वे इससे जुड़े दायि...
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