जमशेदपुर, नवम्बर 22 -- झारखंड में व्यावसायिक शिक्षण संस्थानों के शुल्क निर्धारण संबंधित अधिनियम लागू कर दिया गया है। इसके बाद निजी विश्वविद्यालयों और व्यावसायिक शिक्षण संस्थानों में हड़कंप मचा है। शहर के निजी विश्वविद्यालय एवं व्यावसायिक शिक्षण संस्थानों ने अधिनियम का अध्ययन शुरू कर दिया है, ताकि फीस निर्धारण के मामले में उनकी गर्दन न फंसे। अबतक निजी संस्थानों में बच्चों से बेहिसाब फीस ली जाती थी, लेकिन अब इनके द्वारा निर्धारित फीस की मॉनिटरिंग की जाएगी। कोल्हान विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त संस्थानों की ही बात करें तो बीएड की फीस को लेकर कई बार विश्वविद्यालय की ओर से निजी संस्थानों को पत्र लिखा गया। इसमें उन्हें सरकारी कॉलेजों की फीस के आसपास अपनी फीस निर्धारित करने के लिए कहा गया। हालांकि, अब भी निजी बीएड कॉलेजों की फीस सरकारी के मु...