बांका, जनवरी 14 -- बांका, निज प्रतिनिधि। जिले में अलाभकारी समूह और कमजोर वर्ग की श्रेणी में आने वाले बच्चे भी प्राइवेट स्कूलों में शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। इसके लिए सरकार की ओर से शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम 2009 के तहत रजिस्टर्ड निजी स्कूलों में 25 फीसदी सीटों पर अलाभकारी समूह व कमजोर वर्ग के बच्चों का नि:शुल्क नामांकन लेने और उसे पढाने का प्रावधान लागू किया गया है। इसको लेकर शिक्षा विभाग की ओर से क्षेत्र के निजी स्कूलों का निबंधन कर उसकी इंट्री यू डाईस पोर्टल पर की गई है। इन स्कूलों को यूडाईस कोड भी जारी किये गये हैं। जिसके माध्यम से रजिस्टर्ड निजी स्कूलों को सरकार की योजना का लाभ दिया जा रहा है। जिले में निबंधित निजी स्कूलों की संख्या 286 है। जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के दायरे में आते हैं। अब नए शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लि...