रामगढ़, अप्रैल 9 -- रामगढ़। स्कूल प्रबंधन की मनमानी रोकने के लिए स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड सरकार ने झारखंड शिक्षा न्यायाधिकरण संशोधन अधिनियम 2017 का गठन किया है। इसके तहत सभी निजी स्कूल प्रबंधन को नौ सदस्यीय कमेटी बनाना अनिवार्य है। इस पर रामगढ़ उपायुक्त चंदन कुमार ने सख्त रुख अख्तियार किया है। इसे लेकर उन्होंने जिला के सभी निजी स्कूल प्राचार्य और प्रबंधन को आदेश जारी किया है। इसके माध्यम से विद्यालय स्तर पर नौ सदस्यीय कमेटी का गठन करना है। इसमें विद्यालय प्रबंधन की ओर से मनोनीत प्रतिनिधि अध्यक्ष, विद्यालय के प्राचार्य सचिव, विद्यालय प्रबंधन की ओर से मनोनीत तीन शिक्षक सदस्य, माता-पिता शिक्षक संघ की ओर से नामित चार सदस्य होंगे। स्कूल प्रबंधन को एक सप्ताह के अंदर तमाम प्रक्रिया पूर्ण करना होगा। साथ ही विगत तीन वर्षों में फीस व...