गिरडीह, अप्रैल 29 -- गिरिडीह। झारखंड शिक्षा न्यायाधिकरण (संशोधन) अधिनियम 2017 पर सोमवार को जिला स्तर की समिति के गठन को लेकर एसी बिजय सिंह बिरुआ ने समाहरणालय सभाकक्ष में बैठक की। जिसमें जिला शिक्षा पदाधिकारी ने बताया कि सहायता प्राप्त संबद्ध एवं निजी विद्यालयों के शिक्षकों और ऐसे संस्थानों में अध्ययनरत छात्रों के माता-पिता व अभिभावकों की शिकायतों के निवारण हेतु अपीलीय न्यायाधिकरण के रूप में झारखण्ड शिक्षा न्यायाधिकरण, 2005 अधिनियमित किया गया है। निजी विद्यालयों, जो राज्य सरकार द्वारा सहायता प्राप्त न हो अथवा स्थानीय निकाय, केन्द्र या राज्य सरकार के नियंत्रण में नहीं हो, के शुल्क निर्धारण के लिए निर्धारित मापदंड नहीं होने से झारखंड उच्च न्यायालय रांची में दायर डब्लूपी (पीआईएल) संख्या-3271/2013 में निजी विद्यालयों द्वारा अधिक शुल्क निर्धारण...