रांची, फरवरी 13 -- रांची। निजी वाहनों में सरकारी संस्थान का नाम लिख कर चलने वालों के खिलाफ जनहित याचिका प्रार्थी ने गुरुवार को वापस ले ली। महादेव दास ने यह याचिका दायर की थी। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव और जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने प्रार्थी से कहा कि यह जनहित का मामला नहीं है। किसी भी मामले में जनहित याचिका दायर नहीं की जा सकती। अदालत ने प्रार्थी को फटकार लगाते हुए हर्जाना लगाने की भी बात कही, लेकिन प्रार्थी ने अदालत से याचिका वापस लेने की अनुमति मांगी। अदालत ने भविष्य में इस तरह की जनहित याचिका दायर नहीं करने की चेतावनी देते हुए याचिका वापस लेने की अनुमति दे दी।
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